सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार 7 दिन के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज दिल्ली हाईकोर्ट को भेजें।
Santosh Kumar | February 6, 2025 | 11:53 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट परीक्षा परिणाम 2025 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 फरवरी, 2025 को कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित परीक्षा परिणाम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को 7 दिनों के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सभी मामलों को एकीकृत करने का निर्देश दिया।
निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयों में लंबित सभी मामलों की सुनवाई 3 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। अदालत ने कहा कि सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार 7 दिन में सभी दस्तावेज दिल्ली हाईकोर्ट को भेजें।
यह न्यायिक पुनर्गठन एनएलयू कंसोर्टियम, जो क्लैट का शासी निकाय है, की याचिका के बाद किया गया है, जिसमें एक ही मामले में परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकने के लिए एक ही उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की गई थी।
याचिका में छात्रों और उनके भविष्य पर परीक्षा के प्रभाव को देखते हुए ठोस कानूनी समाधान की जरूरत बताई गई। इससे पहले 20 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने क्लैट अभ्यर्थी आदित्य की याचिका पर अहम फैसला सुनाया।
फैसले में परीक्षा के पेपर में गलतियों को स्वीकार किया गया और एनएलयू को दो गलत प्रश्नों के परिणाम बदलने का आदेश दिया गया। बाद में, सीएनएलयू और याचिकाकर्ता दोनों ने फैसले को चुनौती दी और अधिक त्रुटियों को सुधारने की मांग की।
क्लैट कानूनी विवादों को केंद्रीकृत करने के कदम को क्लैट पीजी परीक्षा परिणामों के संबंध में अलग-अलग चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में जांच के अधीन हैं।
इनपुट-पीटीआई