CBSE: सीबीएसई ने स्कूल सुरक्षा नियमों किया बदलाव, परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य

बोर्ड ने आधिकारिक सूचना के माध्यम से एनसीपीसीआर मैनुअल का हवाला दिया, जो स्कूल सुरक्षा को बच्चों के लिए घर से निकलने से लेकर उनके वापस लौटने तक एक सुरक्षित वातावरण के रूप में परिभाषित करता है।

सीबीएसई की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बच्चों को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। (आधिकारिक वेबसाइट)

Saurabh Pandey | July 21, 2025 | 06:29 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्धता उपनियम (Affiliation Bye-Laws-2018) के चैप्टर 4 में बदलाव किए हैं, जिससे सभी संबद्ध स्कूलों के लिए पूरे परिसर में क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाना अनिवार्य हो गया है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षा उपायों में सुधार करना है और यह स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मैनुअल के अनुरूप है।

इसमें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, मानसिक-सामाजिक समस्या, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, आग, परिवहन से सुरक्षा शामिल है। भावनात्मक सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों में भावनात्मक समस्याओं और कठिनाइयों का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है।

स्कूल कैंपस में सीसीटीवी अनिवार्य

नए खंड के अनुसार, स्कूलों को प्रवेश और निकास द्वार, गलियारे, सीढ़ियां, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोररूम, खेल के मैदान और अन्य स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है। शौचालय और वॉशरूम को बाहर रखा गया है।

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

15 दिनों की फुटेज बैकअप जरूरी

नोटिस में कहा गया है कि इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने की क्षमता वाला स्टोरेज उपकरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी उपयोग कर सकें।

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सीबीएसई की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बच्चों को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। हमारे देश के बच्चों को सम्मान के साथ जीने और एक ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी प्राप्त है जो उनके विकास और वृद्धि के लिए सुरक्षित, सुरक्षात्मक और अनुकूल हो। स्कूल में सभी की अच्छी सुरक्षा, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में भूमिका है।

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