Bar Council of India: बीसीआई ने 7 लॉ कॉलेजों को 2024-25 सत्र के लिए प्रवेश से रोका, अगली सूचना तक प्रतिबंध
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "कानूनी शिक्षा के उन केंद्रों की सूची, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के वर्षों के लिए अगली सूचना तक कानून की डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से रोक दिया गया है।"
Santosh Kumar | June 25, 2024 | 03:41 PM IST
नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 7 लॉ कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए अगली सूचना तक लॉ प्रोग्राम में छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया है। प्रतिबंधित कॉलेजों में 4 उत्तर प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश और 1 राजस्थान से हैं। बीसीआई ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी साझा की है।
बीसीआई के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "कानूनी शिक्षा के उन केंद्रों की सूची, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के वर्षों के लिए कानून की डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।"
Bar Council of India: प्रतिबंधित कॉलेजों की सूची
नीचे उल्लिखित निम्नलिखित विधि महाविद्यालयों को विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से प्रतिबंधित किया गया है-\
- एचएस लॉ कॉलेज, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश (डॉ. भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध)
- मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज, सारस सर्किल से 5 किलोमीटर दूर, आगरा रोड, भरतपुर, राजस्थान (डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, राजस्थान से संबद्ध)
- श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ, दौला, बागपत-मेरठ रोड, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से संबद्ध)
- श्री ईश्वर रेड्डी कॉलेज ऑफ लॉ, अंजीमेडु, येरपेडु मंडल, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश (श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से संबद्ध)
- श्री शिरडी साईं विद्या परिषद, श्री शिरडी साईं लॉ कॉलेज, गवरपालम, अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश (आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से संबद्ध)
- एसएस कॉलेज ऑफ लॉ, मदनपुर, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से संबद्ध)
- तेजू सिंह मेमोरियल लॉ कॉलेज, शबाईपुर, गजरौला, जे पी नगर, उत्तर प्रदेश (महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से संबद्ध)
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