Assam Scholarship 2024: असम प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, जानें पात्रता, प्रक्रिया

Santosh Kumar | July 20, 2024 | 03:28 PM IST | 2 mins read

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X) के लिए 31 अगस्त, 2024 और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर, 2024 है।

छात्रवृत्ति के लिए केवल वे ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। (इमेज- पीटीआई)

नई दिल्ली: असम के जनजातीय मामलों के निदेशालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X), पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। छात्रवृत्ति के लिए केवल अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो गई है। पात्र छात्र एनएसपी पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं।

इस छात्रवृत्ति के लिए केवल वे ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X) के लिए 31 अगस्त, 2024 और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर, 2024 है।

सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र, जिनमें वैध यू-डीआईएसई/एआईएसएचई/एनसीवीटी कोड वाले चिकित्सा और तकनीकी संस्थान शामिल हैं, इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

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Assam Scholarship 2024: प्रक्रिया, दस्तावेज

उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए छात्रों को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध “एनएसपी ओटीआर” ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नंबर जनरेट करने के लिए चेहरे का प्रमाणीकरण करना होगा। ओटीआर जनरेट करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय संबंधित सर्कल/राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अपने माता-पिता/अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। छात्रों को अपने संबंधित जिलों के जिला आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

यदि आवेदन पत्र में आवेदक का नाम/उपनाम जाति प्रमाण पत्र में दिए गए नाम/उपनाम से भिन्न है, तो उसे मतभेदों को उचित ठहराते हुए विधिवत नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के पास आधार से जुड़ा वैध बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि छात्रवृत्ति केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।

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