UPSC CSE 2024: यूपीएससी मणिपुर के पहाड़ी जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने की देगा अनुमति

यूपीएससी ने कहा कि मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र खोलने में असमर्थता जताई है, इसलिए यूपीएससी परीक्षा के लिए वहां परीक्षा स्थल खोलना और संचालित करना संभव नहीं है।

मणिपुर के पहाड़ी जिलों के अभ्यर्थी बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। (आधिकारिक वेबसाइट)

Saurabh Pandey | March 30, 2024 | 07:54 AM IST

नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह मणिपुर के पहाड़ी जिलों के उम्मीदवारों को जिन्होंने अपने परीक्षा केंद्र के रूप में इम्फाल को चुना है, इसे बदलने की अनुमति देगा और राज्य सरकार उनकी यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।

आयोग ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार आइजोल, मिजोरम, कोहिमा, नागालैंड, शिलांग, मेघालय, दिसपुर, असम, जोरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, और दिल्ली में किसी भी केंद्र को चुन सकते हैं। इसके लिए 8 से 19 अप्रैल के बीच ई-मेल के माध्यम से परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध किया जा सकता है।

जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन की याचिका

यह बयान जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन की एक याचिका पर आया है, जिसमें सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 के लिए मणिपुर के पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। आयोग (यूपीएससी) ने कहा कि मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर और कांगपोकपी में परीक्षा केंद्र खोलने में असमर्थता जताई है, इसलिए यूपीएससी परीक्षा के लिए वहां परीक्षा स्थल खोलना और संचालित करना संभव नहीं है।

यूपीएससी के वकील ने कहा कि वह आश्वासन देते हैं कि आयोग मणिपुर के पहाड़ी जिलों के उम्मीदवारों को जिन्होंने इम्फाल को अपने परीक्षा केंद्र के रूप में चुना है, वे 8 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2024 की अवधि के दौरान अपना परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए ई-मेल आईडी- uscsp-upsc@nic.in पर अपना अनुरोध भेजना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने गुरुवार को पारित एक आदेश में यह दर्ज किया।

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रहने-खाने की व्यवस्था

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मणिपुर सरकार ने परिवहन के लिए किराए की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, जो कि द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेलवे किराया दरों या राज्य की अधिसूचित बस किराया दरों की अधिकतम सीमा तक सीमित है। साथ ही भोजन और आवास के लिए अधिकतम तीन दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रति दिन की दर से व्यवस्था कराई जाएगी। अदालत ने कहा कि किसी भी जरूरत के मामले में इन जिलों के उम्मीदवार आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118711 पर संपर्क कर सकते हैं।

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