Supreme Court: लॉ फाइनल ईयर के छात्र अखिल भारतीय बार परीक्षा में हो सकेंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

Saurabh Pandey | September 20, 2024 | 01:48 PM IST | 2 mins read

एआईबीई 19 परीक्षा 24 नवंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार एआईबीई परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें बीसीआई द्वारा अभ्यास प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो उन्हें भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति देता है।

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जो लॉ ग्रेजुएट भारत में कानून का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए एआईबीई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फाइनल ईयर के छात्रों को 24 नवंबर को होने वाली 19वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई-19) में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने फाइनल ईयर के लॉ छात्रों को एआईबीई 19 के लिए पंजीकरण से बाहर करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि बीसीआई का निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत था, जिसके अनुसार अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों को एआईबीई में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि उन्हें अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों के संबंध में नियम बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वे नियम बनाने में समय ले सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अंतिम वर्ष के छात्रों का एक साल बर्बाद न हो

सभी छात्रों पर लागू होगा फैसला

इसके बाद पीठ ने एक अंतरिम निर्देश पारित किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों पर लागू होगा, न कि केवल याचिकाकर्ताओं पर ही। पीठ ने आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि बीसीआई उन सभी छात्रों को पंजीकरण की अनुमति देगा, जो बोनी फोई निर्णय के पैराग्राफ 38 के दायरे में आते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ए.वेलन और नवप्रीत कौर पेश हुए।

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एआईबीई 19 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2024 है। एआईबीई 19 परीक्षा 2024 में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जो उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें कानून की अदालतों में अपना अभ्यास जारी रखने के लिए 'प्रैक्टिस सर्टिफिकेट' जारी किया जाता है।

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