RSSB Exams 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड जारी, नियमों का पालन करना अनिवार्य
Santosh Kumar | October 27, 2025 | 04:55 PM IST | 2 mins read
स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने आगामी परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से यह जानकारी साझा की और उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले इन नियमों का पालन करने की सलाह दी। उल्लंघन करने पर प्रवेश से वंचित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बोर्ड ने ड्रेस कोड आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया है।
पुरुष उम्मीदवार पूरी या आधी बाजू की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पजामा या पैंट पहन सकते हैं। महिला उम्मीदवार सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी या पूरी बाजू की शर्ट या कुर्ता और ब्लाउज पहन सकती हैं, और बालों में एक साधारण रबर बैंड लगा सकती हैं।
RSSB Exams 2025: परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड जारी
अभ्यर्थी कोट, स्वेटर या गर्म पूरी बाजू की जर्सी (बिना धातु या बड़े बटन वाली) पहन सकते हैं, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर इन्हें उतारना होगा। अभ्यर्थियों को पतली कांच की चूड़ियां, सादा कलावा या जनेऊ पहनने की अनुमति है।
जूते-चप्पल, सैंडल, जूते या टखने तक लंबे मोज़े पहनने की अनुमति है। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी आदि पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, लेकिन कृपाण छोटे आकार का और ढका हुआ होना चाहिए।
इसे परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी भी संदिग्ध उपकरण को अपने साथ रखते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उम्मीदवारों को कलाई घड़ी, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या कोई भी ऐसा उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जांच एजेंसी ड्रेस कोड की पूरी जांच करेगी।
स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी उपकरण पाए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रेस कोड या पोशाक को लेकर किसी भी विवाद की स्थिति में, केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
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