नए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाने वाले मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
Abhay Pratap Singh | October 3, 2024 | 09:38 AM IST
नई दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने न्यू पोस्टग्रेजुएट मेडिकल योग्यता पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नोटिस में बताया गया कि, संस्थानों को संबंधित बोर्ड से संपर्क करना चाहिए और आवश्यक शुल्क जमा करने सहित विस्तृत आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
नए एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच, पीडीएफ, पीडीसीसी या छह वर्षीय DM/MCh प्रोग्राम शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेजों को पहले संबंधित बोर्ड से निर्देश लेना चाहिए। एक बार बोर्ड द्वारा उचित प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद संस्थान अपना औपचारिक प्रस्ताव और आवश्यक शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि, “पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) की सार्वजनिक सूचना संख्या N-P016(20)/1/2024-PGMEB-NMC-भाग(1) दिनांक 11-09-2024 और संख्या N-P016(20)/1/2024-PGMEB-NMC-भाग(2) दिनांक 24-09-2024 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि कृपया इसका ध्यान रखें।”
एनएमसी नोटिस के अनुसार, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2023 के अनुलग्नक I से VI में शामिल नहीं की गई नई पीजी मेडिकल योग्यता प्रदान करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेज या संस्थानों को आवेदन जमा करना आवश्यक है। नई योग्यता शुरू करने के लिए फॉर्म एनएमसी वेबसाइट nmc.org.in पर उपलब्ध है।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023 के अनुसार, स्नातक, स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी योग्यता प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई। किसी भी नई योग्यता को शामिल करने के लिए संबंधित बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं। उचित प्रारूप या शुल्क के अभाव वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन में निम्नलिखित अनुलग्नक (A) मानक मूल्यांकन फॉर्म भाग ए - सभी पीजी विशिष्टताओं के लिए संस्थागत जानकारी (B) मानक मूल्यांकन फॉर्म भाग बी - मूल विशिष्टता के लिए प्रासंगिक शामिल होने चाहिए। आवेदन पत्र को PGMEB को 2,50,000 रुपये की फीस और प्रति योग्यता 18 प्रतिशत GST के साथ जमा करना होगा।