MBBS Admission 2024-25: एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश विवरण जमा करने का दिया निर्देश
सभी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को अपने विद्यार्थियों का प्रवेश विवरण एक यूनिक लॉगिन आईडी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
Santosh Kumar | November 1, 2024 | 10:40 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों से 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस कार्यक्रमों के पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्रों का ब्योरा देने को कहा है। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना भी जारी की है। इसके अनुसार, जानकारी जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को आवश्यक जानकारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, जिसे nmc.org.in पर एक्सेस किया जा सकता है। आयोग ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों को फिर से दोहराया है।
सभी छात्रों की जमा करनी होगी डिटेल्स
इसमें कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश के लिए निर्धारित मानदंडों का उपयोग करना आवश्यक है। साथ ही, कॉलेज अधिकारियों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
एनएमसी ने मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की है। सभी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को अपने छात्रों के प्रवेश विवरण एक अद्वितीय लॉगिन आईडी के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे।
आवश्यक मानदंड निर्धारित करने के निर्देश
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन 2024 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आधारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।
एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया है जैसे स्वीकृत क्षमता, पात्रता, आयु सीमा और योग्यता अंक। आयोग आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, 10+2 मार्कशीट और प्रतियोगी परीक्षा विवरण जैसे अन्य दस्तावेज भी मांग सकता है।
इसके अलावा, एनएमसी ने कहा है कि भारत के बाहर से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भारतीय पाठ्यक्रम प्रणाली के अनुरूप हैं।
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