NEET Supreme Court Hearing: नीट परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा 2024 का आयोजन 5 मई को किया गया था। (इमेज-विकिमीडिया कॉमन्स)

Santosh Kumar | July 17, 2024 | 04:40 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी में कथित अनियमितताओं पर अगली सुनवाई कल यानी 18 जुलाई को करेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ करेगी।

पिछली सुनवाई में पीठ ने पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया था, यह देखते हुए कि सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

NEET UG Row: पाठ्यक्रम में कटौती का लाभ

11 जुलाई को सुनवाई के दौरान दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि आईआईटी-मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में न तो बड़े पैमाने पर हेरफेर का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के स्थानीय समूह को लाभ दिए जाने का कोई संकेत है, जिससे असामान्य अंक आए।

केंद्र ने कहा कि छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, खासकर 550 से 720 की सीमा में। यह वृद्धि शहरों और केंद्रों में देखी गई। उन्होंने इसका श्रेय पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कटौती को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इतने उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कई शहरों और केंद्रों में फैले हुए थे, जो "बेईमानी की बहुत कम संभावना" को दर्शाता है।

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हलफनामे में कहा गया है कि अंकों के वितरण, शहरवार और केंद्रवार रैंक वितरण और उम्मीदवारों की संख्या जैसे मापदंडों का उपयोग करके व्यापक डेटा विश्लेषण के बाद, आईआईटी-मद्रास के विशेषज्ञों ने कहा कि “कोई असामान्यता नहीं है।" इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वह पेपर लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक होने तथा परीक्षा आयोजित होने के बीच के समय के बारे में पूरी जानकारी दे।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित नीट यूजी 2024 मामलों से संबंधित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के समक्ष, नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था। हालांकि, एनटीए ने राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले से लंबित बैच में याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

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