NEET UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने फटी हुई नीट ओएमआर शीट याचिका पर एनटीए से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें लगभग 30 मिनट की देरी के बाद नया प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट प्रदान की गई, लेकिन उन्हें अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए केवल 10 अतिरिक्त मिनट दिए गए।

एनटीए द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। (इमेज- आधिकारिक वेबसाइट)

Press Trust of India | May 25, 2024 | 09:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से फटी हुई नीट ओएमआर शीट याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने 19 वर्षीय नीट उम्मीदवार द्वारा दायर शिकायत के संबंध में एनटीए से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने याचिका के संबंध में एनटीए और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और आदेश दिया है कि उम्मीदवार की मूल ओएमआर शीट संरक्षित की जाए।

एनटीए द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता ने पाया कि सील कवर, भौतिकी भाग के प्रश्न पत्र का पहला पृष्ठ और ओएमआर शीट लंबवत रूप से फटी हुई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें लगभग 30 मिनट की देरी के बाद नया प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट प्रदान की गई, लेकिन उन्हें अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए केवल 10 अतिरिक्त मिनट दिए गए।

अदालत के 20 मई के निर्देश के अनुसार, इन सामग्रियों का संरक्षण मामले के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी समीक्षा 8 जुलाई, 2024 को की जाएगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता को एनटीए के आचरण के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने दावा किया कि वह पुराने प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न पहले ही हल कर चुकी थी और नए प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को फोकस और एकाग्रता के साथ ठीक से हल नहीं कर सकी।

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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 के कृत्य के कारण गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित है, क्योंकि परीक्षा हॉल के अंदर हुई घटनाओं के कारण उसके साथ अन्य उम्मीदवारों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। उसे पेपर पूरा करने का अवसर नहीं दिया गया। अन्य परीक्षार्थियों की तरह, उसकी ओएमआर शीट फट गई थी।

याचिका में उम्मीदवार द्वारा सामना किए गए अनुचित तनाव और अनुचित परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता से समझौता किया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि एनटीए को घटना के लिए उसे अनुग्रह अंक देने का निर्देश देने के लिए एक रिट जारी की जाए।

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