Saurabh Pandey | July 6, 2024 | 01:10 PM IST | 1 min read
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ शीर्ष अदालत 8 जुलाई को विभिन्न नीट यूजी 2024 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट यूजी) 2024 काउंसलिंग को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों के लिए नीट 2024 काउंसलिंग आज यानी 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी करने से इनकार करने के बाद आया है।
नीट 2024 काउंसलिंग प्रत्येक राज्य के लिए अलग से शुरू होगी, जिसमें सरकारी कॉलेजों की 85% सीटें और निजी कॉलेजों की 100% सीटें शामिल होंगी। NEET UG काउंसलिंग 2024 में कई राउंड शामिल हैं, जिनमें स्ट्रे वैकेंसी और मॉप-अप राउंड शामिल हैं।
नीट 2024 काउंसलिंग में उम्मीदवारों को पंजीकरण करना, काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना, अपनी प्राथमिकताएं चुनना और उनकी पुष्टि करना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और फिर अपने निर्धारित संस्थान में भौतिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ शीर्ष अदालत 8 जुलाई को विभिन्न नीट यूजी 2024 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की है, कुछ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के संचालन की जांच की मांग की है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए काउंसलिंग को यह कहते हुए टालने से इनकार कर दिया कि यह ओपन एंड शट प्रक्रिया नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ मामले को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।