Medical Seat leaving: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को नहीं देना होगा 5 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर राज्य सरकार द्वारा जुर्माना हटाने की पुष्टि की है।

यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर अब छात्रों को नहीं देना होगा जुर्माना। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Abhay Pratap Singh | August 2, 2024 | 06:55 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाने वाले नियम को समाप्त कर दिया है। जिसके बाद अब मेडिकल छात्रों को यूपी में बिना किसी जुर्माने के सीट छोड़ने की अनुमति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है।

इससे पहले, मेडिकल सीट छोड़ने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मान सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी है।

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सपा एमएलए मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री पाठक ने यह भी कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। कई बार डॉक्टर निजी कारणों से पीजी की पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब जुर्माना भी खत्म कर दिया गया है।

मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई के डॉ. अंकुर, डॉ. प्रियंका और डॉ. मीनू अमर को परेशान किया गया। विधायक ने आगे बताया कि इन डॉक्टरों को इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वे एससी और ओबीसी जातियों से थे।

सपा विधायक मान सिंह को इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाठक ने आगे कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है, तो इसकी जांच की जाएगी।

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