कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, सुरक्षा नियम पूरे करने के लिए 1 महीने का दिया समय

Santosh Kumar | June 29, 2026 | 08:26 AM IST | 1 min read

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने का समय है, सभी सुरक्षा नियम पूरे कर लें। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग संस्थान, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

एक वीडियो संदेश में रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत विनियमन कानून लाएगी। (इमेज-एक्स/@gupta_rekha)

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को चेतावनी दी कि जो कोचिंग संस्थान जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अब दिल्ली में संचालन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत विनियमन कानून लाएगी, ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा, "एक महीने का समय है, सभी सुरक्षा नियम पूरे कर लें। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग संस्थान, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल बात तो वहां पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में ईमेल, मैसेज या फ़ोन के जरिए रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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यह फैसला बार-बार होने वाली आग लगने की घटनाओं और हाल ही में लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना के बाद लिया गया है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी।

इस हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा को लेकर शहर भर में सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया और कहा कि ऐसे संस्थानों के लिए एक मज़बूत विनियामक तंत्र तैयार किया जा रहा है।

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