IIT Dhanbad में दाखिला पाने वाले दलित छात्र की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार

जब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतुल को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को एक अतिरिक्त सीट बढ़ाने का आदेश दिया है। (इमेज-पीटीआई)
कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को एक अतिरिक्त सीट बढ़ाने का आदेश दिया है। (इमेज-पीटीआई)

Press Trust of India | October 2, 2024 | 03:38 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी दलित छात्र अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में दाखिला दिलाने के लिए राज्य सरकार आगे आई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत अतुल की आईआईटी में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा।

बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के खतौली तहसील के टिटोडा गांव के निवासी अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में प्रवेश नहीं मिल सका क्योंकि पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण वह अंतिम समय में फीस जमा नहीं कर पाए थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स में हासिल की सीट

अतुल कुमार ने आईआईटी जेईई परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शाखा में सीट हासिल की थी, लेकिन 24 जून तक फीस का भुगतान नहीं कर पाने के कारण दाखिला नहीं मिल सका।

इसके बाद अतुल के परिजनों ने आईआईटी धनबाद से संपर्क कर बताया कि पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण फीस जमा नहीं हो पाई। उन्होंने एडमिशन के लिए अनुरोध किया, लेकिन आईआईटी प्रशासन ने कहा कि फीस जमा करने की तिथि बीत चुकी है।

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आर्थिक सहायता देगी यूपी सरकार

इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने आईआईटी धनबाद को अतुल को बीटेक में दाखिला देने का आदेश दिया। मामला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतुल को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अतुल के परिजनों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उसकी पूरी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें न केवल शुरुआती फीस बल्कि पूरे 4 साल की शिक्षा की फीस भी छात्रवृत्ति के माध्यम से दी जाएगी।

बता दें कि 30 सितंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अतुल को हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी। कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को एक अतिरिक्त सीट बढ़ाने का आदेश दिया है।

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