Amaira Jaipur Case: सीबीएसई ने कक्षा 4 छात्रा की मौत मामले में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की संबद्धता रद्द की

Santosh Kumar | December 31, 2025 | 07:28 AM IST | 2 mins read

बोर्ड ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की संबद्धता वापस लेने का आदेश दिया। कक्षा 10वीं-12वीं के छात्र इस सत्र में उसी स्कूल से परीक्षा दे सकेंगे।

1 नवंबर को चौथी कक्षा की छात्रा ने स्कूल के चौथे तल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पिछले महीने जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में इमारत से कूदकर 9 वर्षीय छात्रा के आत्महत्या करने के बाद छात्रों की सुरक्षा नियमों के “घोर उल्लंघन” का हवाला देते हुए स्कूल की संबद्धता रद्द कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बोर्ड ने कहा कि कहा कि कठोरतम दंड लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार के असुरक्षित माहौल में छात्रों को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

1 नवंबर को चौथी कक्षा की छात्रा ने स्कूल के चौथे तल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की मौत के मामले की जांच करने वाली सीबीएसई की एक समिति ने बताया था कि स्कूल स्तर पर कई खामियां हैं।

समिति ने कहा था कि लड़की को निरंतर तंग किया गया और उसके माता पिता ने जुलाई 2024 में शिक्षकों के साथ इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, छात्रा ने जिंदगी के अंतिम 45 मिनट में 5 बार उनसे मदद मांगी थी।

संबद्धता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन

सीबीएसई के अधिकारी ने कहा, “स्कूल ने संबद्धता नियमों के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। पूरी जानकारी पर गौर करने पर यह साफ जाहिर है कि स्कूल में काउंसलिंग प्रणाली और शिकायत निवारण प्रणाली पूरी तरह विफल रही है।”

अधिकारी ने कहा, “ऐसी लापरवाह कार्रवाइयां और उल्लंघन किसी संबद्ध स्कूल के लिए अस्वीकार्य हैं, इन उल्लंघन से संबद्धता की नींव पर चोट पहुंचती है और इसके लिए सख्त व तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।”

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बोर्ड द्वारा संबद्धता वापस लेने का आदेश

बोर्ड ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की संबद्धता वापस लेने का आदेश दिया। कक्षा 10वीं-12वीं के छात्र इस सत्र में उसी स्कूल से परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि, 9वीं-11वीं में पढ़ रहे छात्रों को अगले सत्र के लिए नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा।

स्कूल में नए छात्रों का दाखिला बंद रहेगा और निचली कक्षाओं से कक्षा 9 व 11 में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अकादमिक वर्ष 2027-28 से आवश्यक सुरक्षा व बाल संरक्षण मानकों के पालन पर ही संबद्धता बहाली का अनुरोध किया जा सकेगा।

यदि स्कूल द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए और स्वीकृति दे दी जाए, तो माध्यमिक स्तर पर संबद्धता बहाल होने के कम से कम दो शैक्षणिक वर्षों के बाद ही वह उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संबद्धता की बहाली के लिए आवेदन कर सकेगा।

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