UPPSC Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एई प्री रिजल्ट में संशोधन का दिया आदेश, 28-29 सितंबर को होनी है मुख्य परीक्षा

Santosh Kumar | September 26, 2025 | 01:41 PM IST | 1 min read

प्री परीक्षा के लिए 78,798 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 31,639 उपस्थित हुए। परिणाम 26 मई को घोषित किए गए, जिनमें से 7,358 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपीपीएससी एई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में संशोधन का आदेश दिया है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणामों को लेकर उठे विवाद के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपीपीएससी एई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में संशोधन का आदेश दिया है।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया हो।

मेरिट सूची फिर से तैयार करने का आदेश

न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कहा, "जनरल श्रेणी सभी के लिए है। इसलिए, यदि एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार जनरल की कटऑफ को पूरा करता है, और उसने आयु या शुल्क में छूट ली है, तो उसे जनरल श्रेणी में रखा जाना चाहिए।"

हाईकोर्ट ने आयोग को अप्रैल 2025 में हुई 609 पदों की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची दोबारा बनाने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिन्होंने जनरल वर्ग जितने या उससे अधिक अंक पाए हैं।

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28 और 29 सितंबर को होनी है मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा संशोधित मेरिट सूची के आधार पर होगी। प्री परीक्षा के लिए 78,798 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 31,639 उपस्थित हुए। परिणाम 26 मई को घोषित किए गए, जिनमें से 7,358 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए।

गौरतलब है कि यूपीपीएससी एई मुख्य परीक्षा 28 और 29 सितंबर को निर्धारित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया में 'लेवल प्लेइंग फील्ड' का सिद्धांत लागू होना चाहिए ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

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