UGC: यूजीसी ने ओडीएल कार्यक्रमों की मान्यता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की, 10 नवंबर लास्ट डेट
Saurabh Pandey | October 22, 2025 | 04:06 PM IST | 2 mins read
आवेदन करने की योजना बना रहे संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट यूजीसी दिशानिर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।
नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों की मान्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल - deb.ugc.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार, पंजीकरण विंडो 10 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी, जिसके बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है।
मूल हलफनामा भेजने का पता
ऑनलाइन आवेदन के साथ, संस्थानों को 20 नवंबर, 2025 तक मूल हलफनामे की एक हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। हलफनामा संयुक्त सचिव, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यूजीसी, 35, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली - 110001 को भेजा जाना चाहिए। मान्यता प्रक्रिया में यह जमा करना एक अनिवार्य कदम है।
इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिल चुकी है मान्यता
कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम प्रदान करने के लिए यूजीसी की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। इनमें शामिल हैं-
- राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
- राजीव गांधी विश्वविद्यालय
- तेजपुर विश्वविद्यालय
- दिल्ली विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
- पांडिचेरी विश्वविद्यालय
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
ये संस्थान अब यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।
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यूजीसी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे निर्धारित आवेदन शुल्क और इस संबंध में आगे की घोषणाओं के लिए यूजीसी डीईबी की वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ देखें। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि आवेदन जमा करने मात्र से स्वीकृति की गारंटी नहीं मिलती। आयोग ने कहा, "सभी आवेदन यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 और उसके बाद के संशोधनों में उल्लिखित मानकों के आधार पर विस्तृत जांच के अधीन होंगे।
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