यूजीसी ने छात्र शिकायत निवारण लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने वाले 228 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की
Abhay Pratap Singh | March 12, 2024 | 10:55 PM IST | 1 min read
यूजीसी ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल की नियुक्तियां कर ली हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम उस सूची में है, तो वे मेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं।
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने वाले देश भर के कुल 228 यूनिवर्सिटी की सूची जारी की है। इस सूची में 159 राज्य विश्वविद्यालय, 67 निजी विश्वविद्यालय और 2 डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को शामिल किया गया है।
यूजीसी ने बताया गया कि इन विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी नियमों के अन्य प्रावधानों को भी लागू नहीं किया गया है। इससे पहले छात्र शिकायत निवारण लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने वाले देश के 421 यूनिवर्सिटी की लिस्ट यूजीसी ने 17 जनवरी 2024 को जारी की थी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा कि विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेज अपनी वेबसाइट और अपने परिसरों में लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के विवरण और संपर्क विवरण को प्रदर्शित करें।
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यूजीसी ने 11 अप्रैल 2023 को आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गैज़ेट) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है। जिसमें कहा गया कि 11 महीने से अधिक समय के बाद भी कई विश्वविद्यालय इन नियमों के तहत छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त करने में विफल रहे हैं।
बताया गया कि जिन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल की नियुक्तियां कर ली हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम उस सूची में है, तो वे दिए गए मेल आईडी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में mssarma.ugc@nic.in पर, राज्य विश्वविद्यालय के मामले में smitabidani.ugc@nic.in पर, डीम्ड विश्वविद्यालय के मामले में jitendra.ugc@nic.in और निजी विश्वविद्यालय के मामले में shakeel.ugc@nic.in पर सूचित कर सकते हैं।
राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है।
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