UGC: निजी विश्वविद्यालयों के लिए ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने की मंजूरी, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस

यूजीसी के नोटिस के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय ऑफ-कैंपस केंद्र खोल सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम जिसके तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसमें ऐसा करने का प्रावधान हो।

निजी विश्वविद्यालय ऑफ-कैंपस केंद्र खोल सकते हैं। (आधिकारिक वेबसाइट)
निजी विश्वविद्यालय ऑफ-कैंपस केंद्र खोल सकते हैं। (आधिकारिक वेबसाइट)

Saurabh Pandey | March 12, 2024 | 11:39 AM IST

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए नियामक और राज्य सरकार की मंजूरी के साथ ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है। रेग्युलेशन 2003 (निजी तौर पर मानकों की स्थापना और रखरखाव) के तहत यूजीसी ने 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 577वीं बैठक में राज्य-निजी विश्वविद्यालयों के अपने संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के तौर-तरीकों को मंजूरी दे दी।

विश्वविद्यालय यूजीसी के सामने अपने प्रस्ताव रख सकते हैं और उन्हें संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने का प्रावधान सहित विभिन्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए। अपने मुख्य परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों या कार्यक्रमों को शुरू करने के बाद कम से कम पांच साल पूरे कर लिए हों। प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए भूमि का स्वामित्व शीर्षक (किसी भी बाधा से मुक्त) या कम से कम 30 वर्षों के लिए पट्टा होना चाहिए।

पांच साल पुराने निजी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं केंद्र

यूजीसी के नोटिस के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय ऑफ-कैंपस केंद्र खोल सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, में ऐसा करने का प्रावधान हो। हालांकि, पांच साल से कम समय पहले स्थापित कोई निजी विश्वविद्यालय ऐसे केंद्र स्थापित नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय को मुख्य परिसर के समान बुनियादी ढांचे, संकाय और कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी।

Also read CSIR UGC NET JRF Result 2023: सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर रिजल्ट csirhrdg.res.in पर जारी, ऐसे करें चेक

10 लाख रुपये प्रोसेसिंग शुल्क

इसके अलावा, राज्य के निजी विश्वविद्यालय से ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये का एकमुश्त प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क में और वृद्धि समय-समय पर यूजीसी द्वारा तय की जाएगी।

यूजीसी के रिकॉर्ड के अनुसार, 471 निजी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन यूजीसी ने किसी भी निजी विश्वविद्यालय के लिए ऑफ-कैंपस केंद्र को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि, कई निजी स्वामित्व वाले डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की मंजूरी के साथ ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई है।

नए तौर-तरीके निजी विश्वविद्यालयों को उसी प्रायोजक ट्रस्ट या कंपनी द्वारा संचालित "किसी भी संबद्ध कॉलेज का अधिग्रहण" करने की अनुमति देते हैं। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संबद्ध कॉलेज को क्रमिक रूप से बंद कर सकता है, यह 2018 में यूजीसी के पहले के नोटिस से हटकर है, जिसके अनुसार निजी विश्वविद्यालय किसी संस्थान या कॉलेज को संबद्ध नहीं कर सकते हैं।

Download Our App

Start you preparation journey for JEE / NEET for free today with our APP

  • Students300M+Students
  • College36,000+Colleges
  • Exams550+Exams
  • Ebooks1500+Ebooks
  • Certification16000+Certifications