Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

Santosh Kumar | September 8, 2025 | 07:37 PM IST | 1 min read

एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी। आरपीएससी ने 2021 में उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।

अपीलकर्ता ने अपील की कि उक्त आदेश के कार्यान्वयन के विरुद्ध अंतरिम उपाय के जरिए उन्हें संरक्षण दिया जाए। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने पेपर लीक और इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के आधार पर इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था।

भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवार विक्रम पंवार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

खंडपीठ के समक्ष यह तर्क रखा गया कि कथित तौर पर पेपर लीक और गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है और उनकी पहचान हो चुकी है। ऐसे में भर्ती परीक्षा रद्द करने से ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों को नुकसान होगा।

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एकलपीठ ने भर्ती रद्द करने का दिया था आदेश

अपीलकर्ता ने अपील की कि उक्त आदेश के कार्यान्वयन के विरुद्ध अंतरिम उपाय के जरिए उन्हें संरक्षण दिया जाए। एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी।

आरपीएससी ने 2021 में उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह को सौंप दी।

पेपर लीक में कथित तौर पर संलिप्त अन्य लोगों के अलावा 50 से अधिक प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया गया। राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति ने उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में 2021 में परीक्षा रद्द न करने की सिफारिश की थी।

इनपुट्स-पीटीआई

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