Santosh Kumar | August 28, 2025 | 02:33 PM IST | 2 mins read
ताजा आदेश के मुताबिक, 2021 की भर्ती में शामिल और अब आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी 2025 एसआई भर्ती में आवेदन की अनुमति दी गई है।
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज यानी 28 अगस्त 2025 को पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला पेपर लीक और व्यापक स्तर पर नकल के आरोपों के बाद लिया गया, जो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद का कारण बने हुए थे। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने 859 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा को अवैध घोषित करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
यह पेपर लीक मामला पहली बार फरवरी 2024 में सामने आया था, जब एसओजी ने जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य और उनके बच्चों ने 2021 में हुई परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल कर लिए थे।
इसके अलावा, दो अलग-अलग गिरोहों की संलिप्तता सामने आई, जिन्होंने पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाई। एसओजी ने इस मामले में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 50 प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर और अन्य सदस्य शामिल हैं।
राजस्थान सरकार ने 2024 में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। जुलाई में उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, राजस्थान सरकार ने सिफारिश की थी कि परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए।
राजस्थान सरकार का कहना था कि वह पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है।
कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले में देरी से फैसला लेने का आरोप लगाया है। ताजा आदेश के मुताबिक, 2021 की भर्ती में शामिल और अब आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन की अनुमति दे दी गई है।