Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 पारित; 5,00,000 जुर्माने का प्रावधान
Abhay Pratap Singh | March 19, 2025 | 05:39 PM IST | 2 mins read
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 50 या उससे ज्यादा छात्र संख्या वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे।
नई दिल्ली: राजस्थान विधानसभा ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर विनियमन और नियंत्रण विधेयक 2025 पारित कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। अब इस बिल पर 21 मार्च को चर्चा होगी।
कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तथा दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
इसमें कहा गया कि छात्र, अभिभावक, शिक्षक या कर्मचारी किसी भी अनियमितता की शिकायत सीधे जिला समिति से कर सकते हैं। 50 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोचिंग कानून पूरे राज्य में लागू होने के बाद सभी कोचिंग सेंटरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
यदि कोचिंग सेंटर प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है तो पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, कोर्स की पूरी फीस जमा करने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को शेष अवधि की फीस कोचिंग संस्थानों को वापस करनी होगी। संस्थानों को यह राशि 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
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राजस्थान कोचिंग विधेयक में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को कैरियर मार्गदर्शन के लिए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित करेगी, साथ ही छात्रों की काउंसलिंग के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू करेगी। इसके अलावा, शिकायत के लिए जिला समिति भी बनाई जाएगी।
Rajasthan Coaching Centre Control and Regulation Bill 2025: महत्वपूर्ण बिंदु
राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के तहत पंजीकरण के लिए नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:
- कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा।
- कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेंगे।
- माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही कोचिंग सेंटर छात्रों का नामांकन कर सकते हैं।
- नामांकन के लिए उच्च रैंक या अंक का भ्रामक दावा या गारंटी देना प्रतिबंधित है।
- कोचिंग की गुणवत्ता, सुविधाओं या परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।
- अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों या ट्यूटर्स को काम पर रखना प्रतिबंधित है।
- पंजीकृत होने के लिए कोचिंग सेंटर में काउंसलिंग सिस्टम का होना आवश्यक है।
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