NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट यूजी मेरिट सूची संशोधित करे एनटीए; पढ़ें पूरी खबर
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2024 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि NEET 2024 के अंतिम परिणाम दो दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे।
Press Trust of India | July 24, 2024 | 08:45 AM IST
नई दिल्ली : नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से कहा कि वह आईआईटी दिल्ली के तीन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा फिजिक्स के प्रश्न के सुझाए गए उत्तर को सही मानकर अपनी मेरिट सूची को संशोधित करे। एनटीए ने दो विकल्पों को फिजिक्स के प्रश्न का सही उत्तर माना था और उन परीक्षार्थियों को चार अंक दिए थे, जिन्होंने इन विकल्पों को चिह्नित किया था।
अब, केवल उन छात्रों को जिनके उत्तर आईआईटी-दिल्ली द्वारा दिए गए उत्तर से मेल खाते हैं, प्रश्न के लिए चार अंक मिलेंगे और चार लाख से अधिक नीट-यूजी अभ्यर्थी, जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार दूसरे विकल्प का उत्तर दिया था, उन्हें इसके बजाय पांच अंक का नुकसान होगा, जिससे उनके रैंकों में फेरबदल होगा।
परीक्षा रद्द करने वाली याचिकाएं खारिज
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादित परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।
परीक्षा में पूछे गए भौतिक विज्ञान के विवादास्पद प्रश्न के मुद्दे पर पीठ ने आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि केवल एक ही सही उत्तर था, दो नहीं जैसा कि कुछ वकीलों ने आरोप लगाया था।
अपनी रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि केवल एक विकल्प "परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज होते हैं" - सही है।
शिक्षा मंत्री ने फैसले की सराहना की
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2024 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि NEET 2024 के अंतिम परिणाम दो दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। परीक्षा की मेरिट सूची सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार संशोधित की जाएगी।
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