कोर्ट ने कल उठाए गए फिजिक्स के सवाल के जवाब को लेकर कहा कि विकल्प 2 और विकल्प 4 दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक फिजिक्स के सवाल 19 का सही जवाब विकल्प 4 है।
Abhay Pratap Singh | July 24, 2024 | 07:43 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। जहां शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि इसके लिए जरूरी सबूत इस अदालत के सामने नहीं हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट पर अंतिम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुष्टि की कि नीट-यूजी मामले में पेपर लीक हजारीबाग केंद्र पर हुआ था।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें शामिल गिरोह के कुछ गैजेट जला दिए गए थे, और कल कुछ अन्य बरामद किए गए थे, जिनकी अब जांच की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने कल उठाए गए फिजिक्स के सवाल के जवाब को लेकर कहा कि विकल्प 2 और विकल्प 4 दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक फिजिक्स के सवाल 19 का सही जवाब विकल्प 4 है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को शनिवार को शहर और केंद्रवार नीट यूजी 2024 परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। एनटीए ने उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त नीट यूजी अंकों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर अपलोड कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की पहचान गुप्त रखते हुए एनटीए को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात का पता लगाना चाहती है कि अनियमितता के घेरे में आए केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को किसी दूसरे स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अंक तो नहीं मिले हैं। बता दें कि नीट का आयोजन 5 मई को 14 विदेशी सहित 571 शहरों में बनाए गए 4,750 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट पर अंतिम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, “राहुल गांधी को लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के साथ-साथ इससे (नीट यूजी पेपर लीक मामले में) राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के लिए माफी मांगनी चाहिए।”
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2024 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 'सत्य की जीत' हुई है।
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न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करते हुए कहा कि NEET 2024 के अंतिम परिणाम दो दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीआई चंद्रचूड़ ने कहा, “रिकॉर्ड में उपलब्ध डेटा प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देता है, जिससे परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिलता हो।”
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court on neet) का फैसला आने के बाद डॉक्टरों और एमबीबीएस अभ्यर्थियों ने कहा कि नीट का फैसला छात्रों के साथ (neet 2024 supreme court) अन्याय है।
नीट यूजी पेपर लीक की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (neet decision) की अगुवाई वाली बेंच ने की। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा (neet hearing supreme court) भी शामिल थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (supreme court neet) की अगुवाई वाली पीठ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली विशेषज्ञ समिति (neet hearing) द्वारा पेश किए गए सबमिशन को मंजूरी दे दी और कहा कि प्रश्न के दो सही उत्तर नहीं (re neet) हो सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से भौतिकी (supreme court on neet) के सवाल का सही जवाब विकल्प चार मानकर नीट रिजल्ट 2024 को संशोधित (neet hearing today) करने को भी कहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने NEET पर अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि NEET परीक्षा दोबाराआयोजित नहीं की जाएगी।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "न्यायालय को एहसास है कि वर्तमान वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जो नीट में उपस्थित होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा... और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा, जिसका चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।"
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज घोषणा की कि NEET की पुनः परीक्षा नहीं होगी, सीजेआई ने कहा कि प्रश्नपत्रों के व्यवस्थित लीक और अन्य गड़बड़ियों का संकेत देने वाला कोई डेटा रिकॉर्ड में नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरी सबूत (supreme court neet ug) इस अदालत के सामने नहीं हैं।"
CJI ने कहा कि विकल्प 2 और विकल्प 4 दोनों एक साथ (neet ug latest news) सही नहीं हो सकते। इसलिए, IIT दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, भौतिकी के प्रश्न 19 का सही उत्तर विकल्प 4 है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने NEET पर अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि NEET परीक्षा दोबारा (neet hearing supreme court) आयोजित नहीं की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया, 'याचिकाकर्ता का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा के दौरान जो लीक हुआ वह प्रणालीगत प्रकृति का था और संरचनात्मक कमियों के साथ ही कार्रवाई का एकमात्र तरीका पुनः परीक्षा आयोजित करना होगा।' सीजेआई ने कहा, दलीलें सुनी जा चुकी हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है
सुप्रीम कोर्ट में अभी भी नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई चल रही है। आमतौर पर शाम 4 बजे के बाद कार्यवाही बंद हो जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज ही कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आ सकता है। याचिकाकर्ता लगातार पेपर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं।
वरिष्ठ वकील हुडा का तर्क है कि एसबीआई और केनरा बैंक के प्रश्न पत्रों को समान कठिनाई स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। उनका तर्क है कि कोई भी दो पेपर एक जैसी कठिनाई वाले नहीं हो सकते हैं।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत जजों के सामने दोबारा परीक्षा कराने पर जोर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा है कि परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनसे सेंटर बदलने के लिए दस्तावेज नहीं मांगे गए। ऐसे में परीक्षा की पवित्रता खराब हुई है, दोबारा परीक्षा होनी ही चाहिए।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा कि कुछ केंद्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कोटा और सीकर में अभ्यर्थियों की संख्या समान थी लेकिन अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर देखिए। ऐसा लगातार हो सकता है।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा कि अगर इसमें 1000 भी लाभार्थी हैं तो दोबारा टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। ईमानदारी वास्तव में खत्म हो गई है। यदि नीट एक मरीज है जो बहु अंग विफलता से पीड़ित है, तो मरीज को जाना होगा।
जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि आपकी रिपोर्ट में टेलीग्राम पेपर का फोटो उस फोटो से मेल नहीं खाता जो जांच रिपोर्ट में है। दोनों पेपरों की कोई फॉरेंसिक तुलना हुई थी या नहीं?
फिजिक्स के विवादित सवाल का जिक्र करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि विवाद की स्थिति में निर्देशों में कहा गया है कि दोनों उत्तरों को गिना जाएगा।
सीबीआई अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जिस व्यक्ति को हज़ारीबाग़ में प्रश्नपत्र मिले थे, हमने उसे भी गिरफ़्तार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में NEET UG पेपर लीक मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, 'अब हमें पता चल गया है कि परीक्षा लीक हुई थी और यह हजारीबाग से शुरू होकर पटना तक पहुंची थी।'
सीजेआई: जब कोई छात्र केंद्र में किसी बदलाव के लिए आवेदन करता है तो क्या आप कोई दस्तावेज या कारण पूछते हैं?
एनटीए के वकील- जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं
सीजेआई: आप देश में किसी भी केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं?
एनटीए के वकील- शहर विकल्प है, केंद्र नहीं और हम उस विकल्प का सम्मान करते हैं और हम अपील में नहीं बैठते हैं कि परिवर्तन के लिए आपका अनुरोध उचित है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IIT-दिल्ली ने उसे सूचित किया है कि निदेशक प्रोफेसर बनर्जी ने भौतिकी विभाग से एक समिति गठित की थी और समिति ने राय दी थी कि एक प्रश्न का विकल्प 4 सही था। इसलिए NTA ने अपनी उत्तर कुंजी में सही उत्तर दिया था जो विकल्प 4 था।
सीजेआई: क्या केंद्र बदलने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत है?
एसजी: नहीं, हम दस्तावेज नहीं मांगते। उनके पास शहर चुनने का विकल्प है, केंद्र आवंटित किया गया है। हम इस बात पर अपील पर नहीं बैठते कि इस शहर को क्यों चुना गया है आदि।
जस्टिस पारदीवाला: वास्तव में आपको ये अनुरोध कब मिले?
सीजेआई: डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं?
एसजी: नहीं
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने सुप्रीम कोर्ट मे बताया कि वे (एनटीए) कह रहे हैं कि हम परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सवाई माधवपुर में उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वे कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमें ढाई घंटे की परीक्षा के बाद पता चला कि यह क्या हुआ है, तो उनका तर्क पूरी तरह से नष्ट हो गया है कि उनके पास सीसीटीवी मॉनिटरिंग है।
सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई जारी रखेगा। याचिकाकर्ताओं ने कल अपनी दलीलें पूरी कर लीं। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ आज यूनियन/एनटीए के जवाबों पर सुनवाई करेगी।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 4,20,774 उम्मीदवारों ने विकल्प 2 चुना था, जबकि 9,28,379 उम्मीदवारों ने विकल्प 4 चुना था। मेहता ने बताया कि एनटीए ने पुरानी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने वाले छात्रों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद विकल्प 2 के लिए अंक दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने 22 जुलाई को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की शिकायत प्रस्तुत की, जो अत्यधिक पसीने की समस्या से पीड़ित है और उसे रूमाल ले जाने की अनुमति नहीं थी। अत्यधिक पसीना आने के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में ठीक से शामिल नहीं हो सका और दोबारा परीक्षा चाहता है।
तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध है कि वे आदेश को आईआईटी दिल्ली के निदेशक को बताएं ताकि राय तैयार करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 22 जुलाई की सुनवाई के दौरान कहा कि हमारा विचार है कि आईआईटी दिल्ली से एक विशेषज्ञ की राय मांगी जानी चाहिए। हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का अनुरोध करते हैं।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी।
सीजेआई ने कहा, "अगर विकल्प 2 को गलत माना जाता है, तो 4.20 लाख छात्रों को 4 अंक का नुकसान होगा और उन्हें नकारात्मक अंक भी मिलेगा। इसके साथ ही 720 अंक पाने वाले 44 छात्रों के अंक घटकर 715 रह जाएंगे।" कोर्ट ने इस मुद्दे पर आईआईटी दिल्ली को विशेषज्ञों की एक टीम बनाने को कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने बताया कि निर्देशों के अनुसार, नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि नवीनतम संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही है, तो विकल्प 2 का चयन करने वालों को पूरे अंक नहीं मिलने चाहिए।
इसके अलावा सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक नीट यूजी 2024 रीटेस्ट के पक्ष में आधे पेज का लिखित सबमिशन ईमेल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा छात्रों को ग़लत पेपर दिया गया। उन्हें एसबीआई के पेपर की जगह कैनरा बैंक का पेपर दिया गया।
नीट यूजी 2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए एक सही विकल्प चुनना था, लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा था जिसके दो सही विकल्प थे। इसके लिए एनटीए को उत्तर कुंजी में 1 सही उत्तर देना चाहिए था, लेकिन उसने उत्तर कुंजी में 2 सही विकल्प दे दिए। इससे 44 छात्रों को बोनस अंक मिल गए। सीजेआई ने कहा, “दोनों जवाब सही नहीं हो सकते।”
नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के एक सवाल का सही जवाब तय करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे 3 विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं और इस विषय पर अपनी राय कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को भेजें।
वरिष्ठ वकील हुडा ने बताया कि जहां तक लीक की बात है तो संजीव मुखिया एक गैंगस्टर है, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सॉल्वर राजस्थान से लिए गए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। यह संभव नहीं है कि लीक सिर्फ पटना तक ही सीमित हो।
सीजेआई ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता हुड्डा ने “ओएमआर शीट कब सील की जाती है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, परीक्षा और ओएमआर शीट जमा करने के बीच समय अंतराल है, पते के सत्यापन का अभाव है” जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हुड्डा ने अपनी दलील देते हुए कहा, “परीक्षा आयोजित करने का उनका तरीका इतना गलत है कि इससे किसी भी तरह का भरोसा नहीं होता। हर स्तर पर उल्लंघन (neet 2024 paper) किया गया है।”
वकील ने सवाल किया, “एनटीए ने 4 जून को 1,563 छात्रों का आंकड़ा (neet case in supreme court today) कैसे दिया, जबकि 5 मई को उन्होंने सवाई माधवपुर में केवल एक केंद्र के बारे में बात की थी?”
महाराष्ट्र के याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता तन्वी दुबे ने पुनः परीक्षा का विरोध किया तथा इस बात पर बल दिया कि इससे उन छात्रों को भारी कठिनाई होगी, जिन्होंने लगभग आठ वर्षों तक कड़ी मेहनत की है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, नीट मामले में कल फिर से सुनवाई होगी, एनटीए और केंद्र अपनी दलीलें रखेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने पुनः परीक्षा की वकालत कर रहे वकीलों से लिखित रूप में अपनी दलीलें पेश करने को कहा है।
महाराष्ट्र के लिए याचिकाकर्ताओं के एक समूह की वकील तन्वी दुबे का कहना है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं चाहिए। इससे उन लोगों के लिए गंभीर कठिनाइयां होंगी, जिन्होंने लगभग 8 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। इसलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं चाहते।
सीजेआई ने बाकी वकीलों से, जो दोबारा परीक्षा हो के लिए बहस कर रहे हैं, ईमेल से लिखित दलीलें भेजने को कहा है।
महिला वकील ने कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता फैसले का हवाला देते हुए बताया कि यह माना गया कि यदि कोई प्रश्न अस्पष्ट है, तो प्रश्न को हटा दिया जाना चाहिए।
वकील ने कोर्ट का सुनाया हुआ फैसला पढ़ा। वहीं कोर्ट ने भी एनटीए से पूछा कि एनटीए ने 4 जून को 1563 छात्रों का आंकड़ा कैसे दिया, जबकि 5 मई को उन्होंने सवाई माधवपुर में केवल एक केंद्र की बात कही थी?
याचिकाकर्ता के वकील ने 2015 के तन्वी सरवाल फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 44 स्टूडेंट्स के एग्जाम में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने के बाद ऑल इंडिया प्री-मेडिकल 2015 एग्जाम कैंसिल कर दिया था।
711 अंक प्राप्त करने वाली एक याचिकाकर्ता के वकील ने एक प्रश्न को चुनौती दी, जिसमें दो विकल्प थे। इसलिए, उसने प्रश्न का प्रयास न करने का निर्णय लिया। एनटीए ने दोनों में से किसी भी विकल्प का उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए। वकील का कहना है कि अगर एनटीए ने अंक देने से इनकार कर दिया होता तो याचिकाकर्ता की अच्छी रैंक होती।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा कि यदि न्यायालय पुनः NEET पर विचार नहीं कर रहा है, तो कम से कम योग्य लोगों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा जाना चाहिए, जो लगभग 13 लाख लोग होंगे।
सीजेआई ने बताया कि नीट मामले में सुनवाई आज पूरे दिन चलेगी। इस मामले को आज ही खत्म किया जाएगा। 'हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देने के लिए कुछ ठोस दिखाएं'।
वकील नेदुम्पारा ने कहा कि इसे प्रारंभिक परीक्षा माना जाए और मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। पुनः परीक्षा सामान्य ज्ञान, विवेक का प्रश्न है।
वरिष्ठ वकील हुडा ने बताया कि यदि पेपर 4 तारीख को उपलब्ध था, तो लीक 4 तारीख या 3 तारीख से पहले ही हुआ है।
वरिष्ठ वकील हुडा ने बताया कि जहां तक लीक की बात है तो संजीव मुखिया एक गैंगस्टर है, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सॉल्वर राजस्थान से लिए गए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। यह संभव नहीं है कि लीक सिर्फ पटना तक ही सीमित हो।
हुड्डा ने कहा, “4 जून और 20 जुलाई को जारी आंकड़ों में अंतर है। बिहार में उपस्थित लोगों की संख्या में 13,000 का अंतर है। इसलिए बहुत सारी संख्याएं कम हो गई हैं।”
नीट परिणाम के आंकड़ों का हवाला देते हुए एडवोकेट हुड्डा ने कहा, “यह व्यवस्थागत विफलता को दर्शाता है। ये सीकर के छात्र नहीं हैं और उन्होंने सीकर में कोचिंग नहीं ली है। गुजरात की एक लड़की कर्नाटक के बेलगावी गई और उसे 705 अंक मिले लेकिन वह 12वीं में फेल हो गई।”
NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। लंच ब्रेक के लिए बेंच बीच में उठती है।
नीट परिणाम डेटा का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील हुडा ने कहा कि यह सिस्टमैटिक फेल्योर को दर्शाता है। ये सीकर के छात्र नहीं हैं। उन्होंने सीकर में कोचिंग नहीं ली है। गुजरात की एक लड़की कर्नाटक के बेलगावी तक गई और उसे 705 अंक मिले, जबकि वह 12वीं में फेल हो गई थी।
वरिष्ठ वकील हुडा ने कहा कि अब आप देख सकते हैं राजकोट में एक केंद्र कोड भी है जहां 1900 छात्र हैं और 12 छात्रों ने 700 अंक प्राप्त किए हैं। 115 छात्रों ने 650 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। सीकर में 1000 छात्र हैं और 8 छात्रों ने 700 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं।
कोटा और सीकर दोनों में समान छात्रों ने परीक्षा दा है। जिन 50 केंद्रों पर 650 से अधिक अंक वाले विद्यार्थी हैं उनमें से 38 सीकर के हैं। 6 महेंद्रगढ़, रेवाडी से हैं।
एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केनरा बैंक का पेपर पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3,000 से कुछ अधिक है। 8 परीक्षा केंद्रों में गलत पुस्तिकाएं (केनरा बैंक से) वितरित की गईं और कुछ केंद्रों पर समय की हानि की भरपाई के लिए उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए गए, जहां गलत पुस्तिका बीच में वापस ले ली गई और सही पुस्तिका बाद में वितरित की गई।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कोर्ट में कहा कि यह पूरी तरह से सिस्टम की कमी है। झज्जर के संबंध में पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि केनरा बैंक का पेपर दिया गया और उसका मूल्यांकन किया गया। अब उनका कहना है कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए और अतिरिक्त समय दिया गया। निर्णय किसने लिया?
सीजेआई ने कहा कि सभी प्रॉब्लम सॉल्वर छात्र हैं। इनमें से कोई भी प्रोफेसर नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल: मुझे बताया गया है कि इस काम के लिए छात्र बेहतर तरीके से तैयार होते हैं।
सीजेआई: कुछ एम्स पटना से हैं, कुछ रांची से और कुछ राजस्थान से हैं।
आरोपियों के बयान पढ़ने के बाद सीजेआई ने कहा कि इससे पता चलता है कि छात्रों को 4 तारीख की रात को याद करने के लिए कहा जा रहा था, जिसका मतलब है कि लीक 4 तारीख से पहले हुआ था।
सॉलिसिटर जनरल: अमित आनंद एक बिचौलिया है। वह 4 तारीख की रात छात्रों को इकट्ठा कर रहा था ताकि 5 तारीख को पेपर दिलवा सके। 5 तारीख को जहां पर्चा मिला, वहां नीतीश कुमार थे।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नितीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर प्रसाद के बयान हैं। उनके 161 बयानों से संकेत मिलता है कि लीक परीक्षा से काफी पहले हुआ है। हुडा ने बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अनुराग यादव के बयान का हवाला दिया।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई चपरासी पेपर रूम में गया और कुछ 5-10 छात्रों को पेपर दे दिया। यह किसी गिरोह का काम है जो पहले भी ऐसा कर चुका है। संजीव मुखिया समेत सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनटीए का सुझाव है कि यह 5 तारीख की सुबह हुआ, इस पर विश्वास करना कठिन है और यह बिहार पुलिस की रिपोर्टों के विपरीत है।
वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने कहा कि एनटीए ने नतीजे जारी कर दिए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक नहीं दी है, उन्होंने परीक्षा केंद्रों का क्रम नहीं दिया है। उन्होंने केंद्रवार और शहरवार विवरण दिया है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों की ऑल इंडिया रैंक और सीरियल नंबर रोक दिए हैं।
नीट यूजी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हुडा बहस कर रहे हैं।
NEET UG पेपर लीक मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर सुबह 10.30 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा की जा रही है। सीजेआई ने पहले कहा था कि पेपर लीक की सीमा यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि 5 मई की परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं।
एनटीए ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। एनटीए ने डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करने वाले आईआईटी-एम निदेशक की ओर से हितों के टकराव के याचिकाकर्ताओं के आरोप का खंडन किया है।
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट (neet 2024 latest news) को सूचित किया था कि एमबीबीएस, बीडीएस प्रवेश (neet hearing today) के लिए नीट यूजी काउंसलिंग 2024 मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा 24 जुलाई से (counselling neet ug 2024) शुरू की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा नीट यूजी (neet 2024 result) की सुनवाई बस कुछ मिनट बाद (neet score card 2024) शुरू कर दी जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (neet sc hearing today) के साथ इस पीठ (supreme court neet 2024) में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (neet result 2024 link) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (neet hearing) की पीठ आज सुबह 10.30 बजे प्राथमिकता (neet update today) के आधार पर मामले (neet hearing today) की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट आज NEET पेपर लीक (nta. nic. in) और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (neet news) में अनियमितताओं (supreme court neet) के खिलाफ 40 से अधिक याचिकाओं (neet latest news) पर सुनवाई करेगा।