NEET PG 2022: नीट पीजी 2022 स्कोर में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल साइंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए NEET-PG परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका को ‘समय के कारण याचिकाएं निरर्थक हो गई’ कहते हुए खारिज किया है।
Abhay Pratap Singh | June 12, 2024 | 11:23 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने नीट पीजी 2022 परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली और उत्तर कुंजी एवं उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। नीट पीजी 2022 अंकों में कथित विसंगतियों का आरोप लगाते हुए प्रीतिश कुमार और अन्य ने याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने नीट पीजी 2022 में विसंगतियों को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “समय बीतने के कारण ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।”
याचिकाकर्ता प्रीतिश कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि, याचिका निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि 6 याचिकाकर्ताओं में से दो इस वर्ष 23 जून को नीट पीजी 2024 परीक्षा में उपस्थित होंगे।
याचिकाकर्ताओं के वकील अवनी बंसल ने कहा कि, “समस्या यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) हमें NEET PG 2022 आंसर की, उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्र (NEET-PG 2022 के) तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहा है।”
प्रीतिश कुमार सहित अन्य 6 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके नीट-पीजी 2022 अंकों में विसंगतियां हैं और एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।
मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे “अनावश्यक रूप से” लंबित नहीं रख सकते।
NEET PG 2022: याचिका के महत्वपूर्ण बिंदु
नीट पीजी 2022 स्कोर में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने याचिका में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया था:
- एनबीई को नीट पीजी 2022 के प्रश्न पत्र और आंसर की जारी करने के निर्देश दिए जाएं।
- उम्मीदवारों को उनके पेपर का पुनर्मूल्यांकन करने के विकल्प दिया जाए।
- सेक्शन 9.7 और 10.4 को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
- उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी के विरुद्ध चुनौती दर्ज कराने की अनुमति मिले।
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