MP Nursing Exam 2024: एमपी के 169 नर्सिंग कॉलेजों में एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी, सीबीआई ने दिया क्लीनचिट

सीबीआई जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेजों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने एग्जाम शेड्यूल जारी किया है।

मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा 19 अप्रैल 2024 से आयोजित की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा 19 अप्रैल 2024 से आयोजित की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Abhay Pratap Singh | March 14, 2024 | 05:00 PM IST

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के 169 नर्सिंग कॉलेजों में 4 साल बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने इसके लिए एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीबीआई जांच में क्लीनचिट मिलने के बाद इन नर्सिंग कॉलेजों में 19 अप्रैल 2024 से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष 2020-21 बैच की परीक्षा 19 अप्रैल, बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष 2019-2020 बैच की परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसके अलावा पीबी बीएससी नर्सिंग फस्ट ईयर 2020-21 बैच की परीक्षा 23 अप्रैल और एमएससी नर्सिंग 2020-21 फस्ट ईयर की परीक्षा 26 अप्रैल 2024 से आयोजित की जाएगी।

मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में धांधली की शिकायत पर सीबीआई ने 308 कॉलेजों में जांच शुरू की थी। सीबीआई की जांच में 169 कॉलेजों को क्लीनचिट मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया है। वहीं, सीबीआई की जांच में राज्य के 139 नर्सिंग कॉलेज फर्जी पाए गए हैं।

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बताया गया कि सीबीआई जांच में जिन 139 कॉलेजों को फर्जी बताया गया है, उन कॉलेजों में करीब 12 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य के 375 कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इनमें से कई नर्सिंग कॉलेज किसी भी अस्पताल से संबद्ध नहीं थे।

सीबीआई की जांच रिपोर्ट में फर्जी पाए गए नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। जांच में मिले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों में कुछ का संचालन सिर्फ कागजों तक सीमित था, वहीं कुछ कॉलेज सिर्फ एक कमरे में संचालित किए जा रहे थे। बता दें कि अयोग्य घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मान्यता दी है, तो इसकी सजा छात्र क्यों भुगतें?

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