याचिकाकर्ता के वकील ने एससी के समक्ष मामला रखते हुए कहा, “बच्चे अचानक ये भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और फिर कक्षा 10 की परीक्षा दे सकते हैं? इससे अराजकता फैल जाएगी।”
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करना अनिवार्य है। ऐसे न्यूनतम अंक तय किए बिना भर्ती करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने बोर्ड को ये न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करने की छूट दी है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी, एनटीए प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी और इसके महानिदेशक अभिषेक सिंह सहित शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के 2,062 पदों के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा 4 जून 2026 से शुरू होगी।
अंतिम संपादन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवार अपने नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, आधार विवरण, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर जैसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।