JNU: जेएनयू ने पांच पीएचडी छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए किया निष्कासित, जुर्माना भी लगाया

Press Trust of India | February 3, 2026 | 11:43 AM IST | 1 min read

विश्वविद्यालय ने बताया कि इस घटना में दो महिला सुरक्षा गार्ड घायल हो गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे काफी खून बह गया। निलंबन पत्र में कहा गया है कि क्षतिग्रस्त एफआरटी सिस्टम को लगभग 20 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया था।

इन छात्रों को डॉ. बी.आर. अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के एंट्री गेट्स में तोड़फोड़ करने का दोषी पाया गया था। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पांच पीएचडी छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया है, जिनमें जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चार पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन छात्रों को 21 नवंबर, 2025 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय के फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) प्रवेश द्वारों में तोड़फोड़ का दोषी पाया गया था।

पीटीआई द्वारा देखे गए निलंबन पत्र के अनुसार, किझाकूट गोपिका बाबू, अदिति मिश्रा, सुनील यादव, दानिश अली और नीतीश कुमार नामक छात्रों को तत्काल प्रभाव से पूरे परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जेएनयूएसयू के चार पदाधिकारी शामिल

विश्वविद्यालय के जांच पत्र में कहा गया है कि ग्रुप्स ने सुरक्षाकर्मियों के रोके जाने के बावजूद मशीनों पर लगे कैमरों और कैमरा स्टैंड को जबरदस्ती उखाड़ दिया। निलंबन पत्रों के अनुसार, जांच में पाया गया कि जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष गोपिका बाबू ने तोड़फोड़ का नेतृत्व किया, जबकि संयुक्त सचिव दानिश अली और नीतीश कुमार ने पुस्तकालय से पैनल हटा दिए।

विश्वविद्यालय के नियमों के तहत दोषी ठहराया गया

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और शैक्षणिक कामकाज में बाधा डालना शामिल है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि निष्कासित छात्रों को परिसर के छात्रावासों में शरण देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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निष्कासन शीतकालीन और मानसून सेमेस्टर तक लागू

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि निष्कासन 2026 के शीतकालीन और मानसून सेमेस्टर तक लागू रहेगा। छात्रों को दस दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने और रसीद मुख्य निरीक्षक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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