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JSSC CGL 2023: झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने 3 और अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार

Press Trust of India | September 27, 2026 | 11:55 AM IST | 1 min read

झारखंड सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में सीआईडी ने 3 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

इन नई गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। (इमेज-एआई जेनरेटेड)
इन नई गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। (इमेज-एआई जेनरेटेड)

नई दिल्ली : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL)-2023 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में झारखंड सीआईडी ने रविवार को तीन उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ, सीआईडी ने अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कोडरमा जिले के निवासी अजय कुमार, गिरिडीह जिले के निवासी संजय कुमार और रामकृष्ण कुमार सिंह के रूप में हुई है। सीआईडी ने अपने बयान में कहा कि इन उम्मीदवारों ने JSSC-CGL परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त किया।

बता दें कि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने 25 जुलाई से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 18 अगस्त को, राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बाद JSSC-CGL-2023 सहित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद उम्मीदवारों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी।

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JSSC CGL Case: 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में 18 सितंबर, 2026 को जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ये अहम सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा और अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर, 2026 को होगी।

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