Saurabh Pandey | July 11, 2025 | 12:06 PM IST | 1 min read
एचपी बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल मानसून अवकाश के दौरान खुला पाया जाता है या भारी बारिश के कारण कोई घटना घटती है, तो स्कूल जिम्मेदार होगा।
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नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBoSE) धर्मशाला ने प्रदेश के सभी एचपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों को मॉनसून अवकाश के दौरान स्कूल न खोलने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि यह निर्देश निदेशक उच्च शिक्षा शिमला द्वारा 8 अप्रैल 2025 को जारी पत्र संख्या के आधार पर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक, जिला कुल्लू में 20 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक, शीतकालीन स्कूलों में 7 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक तथा अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों जैसे नालागढ़, फतेहपुर, नूरपुर, नगरोटा सूरियां, इंदौरा, पांवटा साहिब व अंब (ऊना) में 3 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक मानसून अवकाश घोषित किया गया है।
एचपी बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल मानसून अवकाश के दौरान खुला पाया जाता है या भारी बारिश के कारण कोई घटना घटती है, तो स्कूल जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसे अत्यंत आवश्यक माना जाना चाहिए।
सभी संबंधित निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि मानसून अवकाश के दौरान इस अवधि के दौरान कोई भी स्कूल खुला नहीं रहना चाहिए और उन्हें बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।