Delhi EWS Admissions 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS, CWSN कैटेगरी के 5,993 बच्चों का होगा एडमिशन
Press Trust of India | July 25, 2025 | 03:58 PM IST | 2 mins read
शिक्षा विभाग के एक पिछले परिपत्र के अनुसार, EWS श्रेणी में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे शामिल हैं। आवेदकों को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नई दिल्ली : दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 5,993 बच्चों के चयन की घोषणा की है।
डीओई द्वारा यह ड्रॉ 3 जनवरी को जारी प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया था, जिसमें सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे।
Delhi School Admission: आयु सीमा
ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए, 31 मार्च तक पात्र आयु नर्सरी के लिए तीन से पांच वर्ष, केजी के लिए चार से छह वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से सात वर्ष है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु मानदंड नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, केजी के लिए चार से आठ वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से नौ वर्ष की आयु के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
Delhi School Admission: कक्षावार छात्रों की संख्या
यह चयन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश स्तर की प्रवेश प्रक्रिया के तहत, कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नर्सरी के लिए 2,919, किंडरगार्टन के लिए 733 और कक्षा 1 के लिए 2,341 छात्रों का चयन किया गया।
Delhi School Admission: एडमिशन के लिए पात्र विद्यार्थी
शिक्षा विभाग के एक पिछले परिपत्र के अनुसार, EWS श्रेणी में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे शामिल हैं। आवेदकों को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारक भी इस श्रेणी के पात्र हैं।
DG श्रेणी में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।
CWSN आवेदकों के लिए, सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है, लेकिन आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
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