Coaching Centre Guidelines: कोचिंग सेंटरों के दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज
याचिका में कोचिंग संस्थानों के लिए विशेष रूप से आपराधिक दायित्व के संबंध में नए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।
Press Trust of India | August 12, 2024 | 06:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (12 अगस्त) को कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देशों को फिर से तैयार करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
याचिका में कोचिंग संस्थानों के लिए विशेष रूप से आपराधिक दायित्व के संबंध में नए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही, याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करें जो छात्रों को सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करे।
इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश पारित करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। “अपनी प्रार्थना पर विचार करें। यदि शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है, तो उस समय की चुनी हुई सरकार को चुनाव में जाकर आलोचना का सामना करना पड़ेगा।"
दिल्ली हाईकोर्ट गैर-लाभकारी संगठन कुटुंब की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह अधिकारियों को दिल्ली में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट आवास चलाने के लिए नियम स्थापित करने का निर्देश दे और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे जो छात्रों के दिमाग को परिष्कृत करने के बजाय उनके दिमाग को परिष्कृत करे। केवल उन्हें प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना।
जब कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया तो याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वह उचित मंच पर अपनी बात रख सकते हैं।
सुनवाई के दौरान, एमसीडी के वकील मनु चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक समिति बनाई जाए जो अवैध तरीके से चल रहे और मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच करे और उनकी रिपोर्ट तैयार करे।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- NEET UG 2025: उत्तर प्रदेश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? पात्रता, फीस और रैंक जानें
- NEET UG 2025 Counselling: एम्स दिल्ली के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए? जानें संभावित कैटेगरी वाइज कटऑफ
- Parakh Rashtriya Sarvekshan: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा- स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, मोदी सरकार उदासीन
- Bihar Govt Jobs: 35% आरक्षण अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए, बीपीएससी ने जारी की अधिसूचना
- NEET UG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कितनी सीटें? पिछले साल हुई बढ़ोतरी, जानें राज्यवार डिटेल
- Israel-Iran Conflict: सुरक्षा कारणों से तेहरान से भारतीय छात्रों को निकाला गया, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
- UP Police Joining Letter: यूपी पुलिस में एक साथ भर्ती हुए सेवानिवृत्त फौजी और उनके बेटे को मिला नियुक्त पत्र
- Teachers Protest: यूपी में 7 साल से नहीं आई कोई शिक्षक भर्ती, बेरोजगारों ने आयोग दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन
- NEET UG 2025: नीट यूजी आंसर की जल्द; सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जानें एम्स कटऑफ
- JEE Advanced 2025: जेईई एडवांस्ड पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जानें कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक