Delhi Coaching Centre में छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर CBI से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, "घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी।" उन्होंने कहा कि वर्तमान मामला "कोई साधारण मामला नहीं है।"

मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। (इमेज: आधिकारिक वेबसाइट)

Press Trust of India | September 5, 2024 | 03:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (5 सितंबर) ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। बेसमेंट के मालिक फिलहाल जेल में हैं। बता दें कि जुलाई में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे 3 छात्र इसी बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण डूब गए थे।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने बेसमेंट के सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं पर एजेंसी को नोटिस जारी किया और जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी।" उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला "कोई साधारण मामला नहीं है।"

अदालत ने सीबीआई के वकील से बेसमेंट के सह-मालिकों की जवाबदेही के संदर्भ में ‘‘ठोस सबूत’’ देने को कहा और घटना में मारे गए छात्रों में से एक के पिता को जमानत याचिकाओं पर ‘‘संक्षिप्त जवाब’’ देने को कहा है।

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Coaching Centre Death: 27 जुलाई को हुई थी छात्रों की मौत

बता दें कि मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में 27 जुलाई की शाम भारी बारिश के बाद ‘राउज आईएएस स्टडी सर्कल’ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी करने वाली उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नवीन डेल्विन (24) की डूबने से मौत हो गई थी।

इस मामले की जांच आईपीसी की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत सीबीआई कर रही है। बेसमेंट के चारों सह-मालिकों ने दलील दी कि वे सिर्फ उस बेसमेंट के मालिक हैं जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई जांच अभी शुरुआती चरण में है और मामले में उनकी विशिष्ट भूमिका का पता लगाने की जरूरत है। मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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