कनाडा सरकार ने पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिट की अवधि 3 साल तक बढ़ायी, 15 फरवरी से किया गया लागू

Abhay Pratap Singh | February 19, 2024 | 05:58 PM IST | 1 min read

कनाडा में नामित शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम दो साल की अवधि वाले कार्यक्रमों के स्नातक तीन वर्षीय पीजीडब्ल्यूपी के लिए समान रूप से पात्र होंगे।

कनाडा पीजी वर्क परमिट के लिए न्यूनतम 2 वर्षीय प्रोग्रामों में प्रवेश लेने वाले स्नातक भी पात्र होंगे। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
कनाडा पीजी वर्क परमिट के लिए न्यूनतम 2 वर्षीय प्रोग्रामों में प्रवेश लेने वाले स्नातक भी पात्र होंगे। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: कनाडा सरकार ने सभी प्रोग्रामों के स्नातकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) वर्क परमिट की अवधि तीन साल तक बढ़ा दिया है। स्नातकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम (पीजीडब्ल्यूपीपी) में यह बदलाव 15 फरवरी से लागू कर दिया गया है।

बताया गया कि मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के स्नातक कनाडा के श्रम बाजार में सफल होने और स्थायी निवास के लिए संभावित रूप से परिवर्तनकाल के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवार हैं। जिस वजह से स्नातक 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए पात्र होंगे, भले ही उनके अध्ययन कार्यक्रम की अवधि दो साल से कम रही हो।

इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (आईआरसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया कि पीजीडब्ल्यूपी की अवधि बढ़ाने से छात्रों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पीजीडब्ल्यूपी के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार, उन प्रोग्रामों के स्नातक जो नामित शिक्षण संस्थानों में कम से कम दो साल की अवधि के लिए हैं, वह 3 साल के PGWP के लिए समान रूप से पात्र होंगे, क्योंकि मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के स्नातक दो साल से कम के स्नातक हैं।

आईआरसीसी ने शिक्षा की गुणवत्ता और पर्याप्त छात्र समर्थन की कमी के बारे में चिंताओं के कारण सार्वजनिक-निजी पार्टनरशिप कॉलेज कार्यक्रमों के लिए पीजी वर्क परमिट को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, वर्तमान में इन संस्थानों में नामांकित अंतरराष्ट्रीय छात्र एक PGWP के लिए पात्र रहेंगे, यदि वे अन्य कार्यक्रम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

अप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा ने सोशल साइट ‘एक्स’ पर न्यूज शेयर करते हुए कहा कि "15 फरवरी 2024 से मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के स्नातकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट कार्यक्रम (PGWPP) में किए गए बदलाव लागू होंगे।"

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