JKPSC Exam: उम्र सीमा में छूट को लेकर चल रहे विवाद के बीच आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया

Santosh Kumar | December 7, 2025 | 04:40 PM IST | 2 mins read

सरकार ने अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, आरक्षित या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष और शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष करने की मांगी की थी।

निर्वाचित सरकार, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थी परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

जम्मू/श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (जेकेएसपीसी) ने रविवार को कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (सीईई) आयोजित किया, जिसमें हजारों उम्मीदवार तय परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए। बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने और ऊपरी उम्र सीमा को लेकर विवाद के बावजूद उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। सीसीई परीक्षा सुबह 10 बजे तय समय पर शुरू हुई, जिससे अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर लोक भवन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के बीच तनाव के मद्देनजर अंतिम समय में बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई।

निर्वाचित सरकार, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। जबकि लोक भवन ने इस बात पर बल दिया है कि इसमें देरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जेकेपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा।

अब्दुल्ला ने पत्र में कहा कि उड़ान सेवाओं में व्यवधान के कारण यात्रा में व्यापक अव्यवस्था पैदा हो गई है और अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट को मंजूरी देने में 'देरी' से उत्पन्न 'मौजूदा अनिश्चितता' के कारण यह और भी जटिल हो गई है।

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JKPSC Exam: उपराज्यपाल सिन्हा ने दावे का खंडन किया

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावे का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने दो दिसंबर को फाइल लौटा दी थी, जिसमें पूछा गया था कि यदि अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है तो निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित करने की संभावना क्या है।

लेकिन, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। पोस्ट में कहा गया है कि जेकेपीएससी ने 22 अगस्त को परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था और परीक्षा 7 दिसंबर को होनी थी।

आयोग ने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष, आरक्षित या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 34 वर्ष तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की थी।

हालांकि, सरकार ने छूट देकर अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, आरक्षित या सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष और शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष करने की मांगी थी।

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