Saurabh Pandey | January 29, 2026 | 04:47 PM IST | 2 mins read
इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि यानी 11 जनवरी से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।

नई दिल्ली : राजस्थान सरकार ने राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) शुल्क का पुनर्भरण कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे न केवल उद्यम और रोजगार के लिए सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, बल्कि इसके बाद उन्हें उद्यम के अन्य चरणों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी पात्रतानुसार लाभ के लिए पात्र होंगे।
ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान / बैंक का डिफाल्टर या दोषी होगा, वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि यानी 11 जनवरी से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
मुख्यंमत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को 11 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवा 10 लाख रुपये तक का लोन बिजनेस के लिए ले सकते हैं और इन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। यह योजना 31 मार्च , 2029 तक जारी रहेगी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की होगी।