Uttarakhand News: चंदोला मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश

अदालत ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को बीएचएमएस पाठ्यक्रम के 2019-20 बैच के तीसरे वर्ष के छात्रों और 2021-22 बैच के दूसरे वर्ष के छात्रों के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।

विश्वविद्यालय ने इन छात्रों के परीक्षा परिणाम इस आधार पर रोक दिए थे कि वे नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

Press Trust of India | June 3, 2025 | 10:21 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार (2 जून) को रुद्रपुर में स्थित चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित किए जाने के निर्देश दिए।

अदालत ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को बीएचएमएस पाठ्यक्रम के 2019-20 बैच के तीसरे वर्ष के छात्रों और 2021-22 बैच के दूसरे वर्ष के छात्रों के परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जस्टिस रवींद्र मैठाणी ने कहा कि प्रशासनिक निर्णयों के कारण छात्रों की पढ़ाई को अधर में नहीं लटकाया जा सकता, खासकर तब जब प्रवेश नियमों के अनुसार हुआ हो।

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मामले के अनुसार, विश्वविद्यालय ने इन छात्रों के परीक्षा परिणाम इस आधार पर रोक दिए थे कि वे नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। कॉलेज की काउंसिल ने हालांकि दलील दी कि होम्योपैथी पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी की जरूरत पांच जुलाई 2021 से लागू की गई जबकि इन छात्रों को वर्ष 2019 और 2020 में दाखिला दिया गया था।

इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि कि चंदोला कॉलेज होम्योपैथी में डिग्री पाठ्यक्रम वाला उत्तराखंड का एकमात्र संस्थान है, इसलिए वैध मानदंडों के तहत दाखिला पाने वाले छात्रों को परिणाम से वंचित रखना तथा उनकी आगे की पढ़ाई में बाधा डालना पूरी तरह अनुचित है ।

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