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NEET 2026: सुप्रीम कोर्ट जुलाई में नीट-यूजी याचिका पर करेगा सुनवाई, न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामला

Press Trust of India | June 17, 2026 | 06:04 PM IST | 2 mins read

नीट यूजी के लिए दोबारा परीक्षा कराने के फ़ैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जस्टिस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगी।

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अभी इस मामले की जांच कर रहा है और 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अभी इस मामले की जांच कर रहा है और 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ नीट-यूजी 2026 परीक्षा दोबारा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगी। कथित प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को आयोजित नीट-यूजी को 12 मई को रद्द कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अभी इस मामले की जांच कर रहा है और 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है।

नीट यूजी के लिए दोबारा परीक्षा कराने के फ़ैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जस्टिस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगी।

NEET UG Retest 2026: रीनीट के फैसले को रद्द करने की मांग

यह पीठ पहले से ही नीट से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नई याचिका में सरकार से भविष्य की परीक्षाओं में तकनीक-आधारित डिजिटल परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

नई याचिका में एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न वितरण प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एआई की मदद से निगरानी और सुरक्षित कंप्यूटर-आधारित परीक्षा ढांचा शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

इसमें केंद्र से एनटीए के कामकाज में ढांचागत, संस्थागत और संचालन संबंधी कमियों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में रीनीट के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

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NEET UG 2026 Exam: याचिकाओं पर 29 मई को हुई थी सुनवाई

अंतरिम राहत के रूप में, यह अनुरोध किया गया कि जब तक याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा से जुड़े फ़ैसले पर रोक लगाई जाए।

नीट-यूजी से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर 29 मई को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ''वास्तविक जवाबदेही'' तय नहीं होती।

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