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RSMSSB Stenographer Exam 2025: राजस्थान स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 फेज 2 डेट घोषित, जानें शेड्यूल

Santosh Kumar | May 27, 2025 | 10:42 PM IST | 2 mins read

बोर्ड द्वारा 29 जून को स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II संयुक्त भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन दो पालियों में किया जाएगा।

राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2024 जयपुर जिले में आयोजित की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2024 जयपुर जिले में आयोजित की जाएगी। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित आशुलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-II सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की भाग-II (चरण-2) टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा जो कि 19 एवं 20 मार्च 2025 को 5 पारियों में आयोजित की गई थी, को बोर्ड द्वारा 10 अप्रैल 2025 को जारी प्रेस नोट के माध्यम से रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनः आयोजित की जाएगी।

बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर/निजी सहायक ग्रेड-II संयुक्त भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन 29 जून को किया जाएगा। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी – पहली पाली में हिंदी तथा दूसरी पाली में अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2024 जयपुर जिले में आयोजित की जाएगी। 19 और 20 मार्च 2025 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही 29 जून 2025 को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

RSSB Stenographer Exam: एग्जाम के लिए जरूरी दस्तावेज

अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए ई-एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे जन्म तिथि सहित आधार कार्ड) दिखाना अनिवार्य होगा।

अगर अभ्यर्थी के पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र है तो भी चलेगा। फोटो का आकार 2.5 सेमी x 2.5 सेमी होना चाहिए और यह हाल ही में ली गई रंगीन फोटो होनी चाहिए। फोटो से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

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RSSB Exam 2025: नकल करते पकड़े जाने पर कार्रवाई

अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से परीक्षा से संबंधित झूठी अफवाह फैलाता है या गड़बड़ी पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भविष्य में परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। बोर्ड सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में दी गई सूचनाओं पर भी नजर रखेगा।

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