Press Trust of India | January 9, 2025 | 07:08 PM IST | 1 min read
कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 'फील्ड ट्रेनिंग' और पोस्टिंग पर रोक रहेगी। एसआई के 859 पदों के लिए रिक्तियां घोषित की गई थीं।
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 जनवरी) को सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पर राज्य सरकार की राय को लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया।
आरोपी अभ्यर्थियों और भर्ती हुए सब-इंस्पेक्टरों के वकील वेदांत शर्मा ने कहा, "चाहे वह महाधिवक्ता की राय हो या राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की, निर्णय प्रक्रियाधीन है और वे जल्दबाजी में परीक्षा रद्द नहीं कर सकते।"
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती और प्रशिक्षण-पदस्थापन प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। न्यायालय ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी रस्तोगी को न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कहा, "सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि भर्ती अभी रद्द नहीं की जा रही है, क्योंकि जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद सरकार कोई निर्णय ले सकेगी।"
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कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 'फील्ड ट्रेनिंग' और पोस्टिंग पर रोक रहेगी। एसआई के 859 पदों के लिए रिक्तियां घोषित की गई थीं। मामले में अनियमितताओं के चलते 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इसमें 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और आरपीएससी के दो सदस्य शामिल थे। पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।
एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने या न करने का निर्णय लेने के लिए एक अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की समिति बनाई गई थी। इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) द्वारा की जा रही है।