ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कक्षा 1 में निजी स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
Abhay Pratap Singh | March 26, 2025 | 04:31 PM IST
नई दिल्ली: राजस्थान में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र छात्रों के माता-पिता व अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान आरटीई प्रवेश 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। आरटीई के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में छात्रों को दाखिला दिया जाता है। छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
पात्रता के अनुसार, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 जुलाई, 2025 से की जाएगी। आरटीई प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही अवसर मिलता है, यदि कोई बच्चा वर्तमान सत्र में चयनित नहीं होता है, तो वह भविष्य के वर्षों में पात्र नहीं होगा।
Also readJNVST Class 6 Result 2025: एनवीएस कक्षा 6 का रिजल्ट navodaya.gov.in पर जारी, ऐसे करें चेक
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राजस्थान आरटीई एडमिशन सीट लॉटरी प्रक्रिया 9 अप्रैल तक जारी की जाएगी। चयनित छात्र अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित पांच स्कूलों में से किसी एक स्कूल का चयन कर सकेंगे। लॉटरी ड्रॉ सूची के बाद चयनित छात्रों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।
नोटिस में कहा गया कि, दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया का आयोजन 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी निजी स्कूलों की होगी और फिर प्रवेशित छात्रों की अंतिम सूची 31 अप्रैल, 2025 को उपलब्ध करा दी जाएगी।
दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद पहली चयन सूची 9 मई, 2025 को जारी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो उपलब्ध सीटों की संख्या और अभिभावकों की अंतिम पुष्टि के आधार पर दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 है। अधिक जानकारी के लिए rajpsp.nic.in/PSP1/Auth/RTE_PP/StudentApplyOnline_PP.aspx पर विजिट करें।