Pahalgam Terror Attack: एमपी सीएम ने राज्य में जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए आदेश

सीएम ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। (इमेज-X/@DrMohanYadav51)

Santosh Kumar | April 27, 2025 | 01:03 PM IST

मध्य प्रदेश: पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को राज्य में पढ़ रहे जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का भी निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

Pahalgam Attack: 'छात्रों की पहचान कर सुरक्षा सुनिश्चित करें'

सीएम ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "मैंने अधिकारियों को पाकिस्तानी वीजा धारकों की पहचान करने का निर्देश दिया है। दीर्घकालिक, राजनयिक और आधिकारिक वीजा वाले लोगों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "मध्य प्रदेश में अध्ययनरत जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैंने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।"

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Pahalgam Terror Attack: पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ गया है। हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा खत्म होने से पहले देश छोड़ना होगा।

मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने बताया कि 228 पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल से पहले भारत छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।

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