New GST Rates: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में फैसला, एजुकेशनल मैटेरियल्स पर नहीं लगेगा टैक्स

Saurabh Pandey | September 4, 2025 | 08:57 AM IST | 2 mins read

भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस जीवन रक्षक और कैंसर की दवाओं को जीएसटी से मुक्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करता है। इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

जीवन रक्षक और कैंसर की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। (आधिकारिक वेबसाइट)
जीवन रक्षक और कैंसर की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों को रीजनेबल बनाने और 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की स्लैब को समाप्त करने को मंजूरी दी गई। नई स्लैब संरचना 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी।

परिषद ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों वाले दो-स्तरीय कर ढांचे को मंजूरी दी, साथ ही लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को भी मंजूरी दी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर ऋण चुकाए जाने तक 28 प्रतिशत जीएसटी और कंपंसेशन सेस लागू रहेगा।

शिक्षण मैटेरियल्स टैक्स फ्री

नए जीएसटी स्लैब में शिक्षण मैटेरियल्स पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले शिक्षण मैटेरियल्स पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। अब सरकार ने पेंसिल, पेंसिल शार्पनर, रबर, क्रेयॉन्स, पेस्टल कलर, ड्रॉइंग में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लेखन और कला के लिए इस्तेमाल होने वाली चॉक, टेलरिंग चॉक, चॉक की स्टिक्स पर टैक्स जीरो कर दिया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही बिना कोट वाले कागज, किताबों में लगने वाले गत्ते, ग्राफ बुक, लैब की किताबों और नोटबुक, प्रिंटेड नक्शे, हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के चार्ट, जिनमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों तथा सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई कर दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है। रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजो पर कर की दर शून्य रहेगी, लेकिन मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉसेज और मांस, चीनी में उबली मिठाइयां, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतलों में पैक पेयजल, फलों का गूदा या फलों का रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज, और चीनी से बनी मिठाइयों जैसे आम इस्तेमाल वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर कर की दर मौजूदा 18% से घटकर 5% रह जाने की संभावना है।

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भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस ने किया स्वागत

भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस जीवन रक्षक और कैंसर की दवाओं को जीएसटी से मुक्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करता है। इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इसी तरह, विभिन्न प्रकार की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने से समग्र उपचार का बोझ कम होगा और आवश्यक उपचार अधिक किफायती बनेंगे।

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