Santosh Kumar | September 20, 2024 | 04:39 PM IST | 2 mins read
नीट पीजी काउंसलिंग आज यानी 20 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए एमसीसी ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 के नतीजों को लेकर चल रहे विवाद पर परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड एनबीईएमएस को आज (20 सितंबर) फटकार लगाई है। कोर्ट ने एनबीई के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले एग्जाम पैटर्न में बदलाव करना बेहद असामान्य है। वहीं, एनबीईएमएस ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीईएमएस) द्वारा परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलावों पर नाराजगी व्यक्त की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा कि एनबीई ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए हैं। इसके बजाय, सब कुछ एक सूचना बुलेटिन पर निर्भर है, जिसे अधिकारियों की 'मर्जी' और 'मनमानी' के अनुसार बदला जा सकता है।
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने एनबीई के वकील से पूछा कि निर्धारित परीक्षा से तीन दिन पहले ही परीक्षा पैटर्न क्यों बदला गया। इस पर एनबीई के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने "कुछ भी नया या असामान्य नहीं किया है।"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह बहुत ही असामान्य है!" सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने मामले में नोटिस जारी किया और एनबीई और यूनियन को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
नीट पीजी 2024 परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और इसके नतीजे 23 अगस्त को जारी किए गए थे। नीट पीजी काउंसलिंग आज यानी 20 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए एमसीसी ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन शाम 5 बजे से शुरू होगा।