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Santosh Kumar | Jul 25, 2025

शिक्षा विभाग के एक पिछले परिपत्र के अनुसार, EWS श्रेणी में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे शामिल हैं। आवेदकों को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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