शुरुआत में पीठ ने छात्रा के वकील को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा था लेकिन बाद में याचिका पर सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया।
Press Trust of India | April 23, 2025 | 06:39 PM IST
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 25 अप्रैल को होने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव के लिए अपना नामांकन नामंजूर किए जाने को चुनौती देने वाली एक छात्रा की याचिका बुधवार (23 अप्रैल) को खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उस "नियमन में हस्तक्षेप" करने से इनकार कर दिया, जो 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने से रोकता है।
शुरुआत में इस पीठ ने छात्रा के वकील को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा था लेकिन बाद में याचिका पर सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया। जिस पर प्रथम वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा रितु अनुभा सी के वकील ने अपनी राय दी।
छात्रा के वकील ने कहा कि जेएम लिंगदोह कमेटी के अनुसार जेएनयू में सत्र शुरू होने के छह-सात सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। अगर चुनाव सितंबर में होते तो छात्रा छात्रा रितु अनुभा सी चुनाव लड़ सकती थी।
वकील ने कहा कि अब जब वह 25 साल से थोड़ी ज़्यादा उम्र की हो गई है, तो बिना किसी गलती के उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। वकील ने कहा, "जेएनयूएसयू चुनाव हर साल सितंबर में होते हैं।"
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हालांकि, पीठ ने कहा, ‘‘कई विश्वविद्यालयों ने कोविड-19 के दौरान चुनाव नहीं कराए। क्या इसका मतलब यह है कि अधिक उम्र वाले लोग बाद में चुनाव लड़ने का अधिकार मांग सकते हैं...(याचिका) खारिज की जाती है।’’
जेएनयूएसयू चुनाव 25 अप्रैल को होने हैं और जेएनयू को स्कूल काउंसलर पद के लिए 250 नामांकन और छात्र संघ के चार केंद्रीय पैनल पदों के लिए 165 नामांकन प्राप्त हुए हैं। मतदान दो चरणों में होगा। उसी दिन रात 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।