Santosh Kumar | September 22, 2026 | 02:59 PM IST | 2 mins read
संबंधित डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल या प्रमुख संस्थान की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। छात्र-शिक्षकों को अपने संस्थान से संपर्क करना होगा।

नई दिल्ली: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच), भिवानी ने डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) अक्टूबर 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। हरियाणा डीएलएड एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध हो गए हैं। परीक्षाएं 1 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड व्यक्तिगत रूप से डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं।
संबंधित डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल या प्रमुख संस्थान की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। छात्र-शिक्षकों को अपने संस्थान से संपर्क करना होगा।
यह परीक्षा 2023-25 के फर्स्ट और सेकंड ईयर के री-अपीयर छात्र, 2024-26 के फर्स्ट ईयर के री-अपीयर और सेकंड ईयर के रेगुलर छात्र, 2025-27 के फर्स्ट ईयर के रेगुलर छात्र और 2021-23 व 2022-24 के मर्सी चांस वाले छात्रों के लिए है।
बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए आधार कार्ड या फोटो आईडी अपडेट करना जरूरी है। अपडेट न होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड पर छपे निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
डीएलएड संस्थानों/कॉलेजों के प्रिंसिपल या प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उन स्टूडेंट-टीचर्स को रोल नंबर जारी न किए जाएं जो परीक्षा के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों को पूरा नहीं करते हैं।
सभी शिक्षण संस्थानों को संबंधित स्टूडेंट-टीचर्स के लिए आंतरिक और बाहरी प्रैक्टिकल मूल्यांकन और स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंक दर्ज करने के लिए 24 सितंबर और 3 अक्टूबर के बीच बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
डेडलाइन के बाद, इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स की लिस्ट तभी स्वीकार की जाएगी जब प्रति स्टूडेंट-टीचर ₹500 का जुर्माना भरा जाए, और एक एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के लिए यह जुर्माना अधिक से अधिक ₹5,000 होगा।
अगर किसी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को तय समय में ये मार्क्स दर्ज करने में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो वे मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 01664-254300 पर संपर्क कर सकते हैं।
जो उम्मीदवार दृष्टिबाधित, डिस्लेक्सिक, स्पास्टिक, मूक-बधिर हैं या जो अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं, बशर्ते उनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक प्रमाणित हो, उन्हें सेंटर के अधीक्षक से दो दिन पहले ही स्क्राइब के लिए मंज़ूरी लेनी होगी।
यह मंजूरी पाने के लिए, उम्मीदवार को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और स्क्राइब के मूल और वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। स्क्राइब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि दो साल की अनिवार्य सरकारी सेवा की शर्त का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मरीजों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है।
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