DUSU Election 2025: दिल्ली विवि ने डूसू चुनाव से पहले दीवारों का विरूपण रोकने के लिए दिशानिर्देश किए जारी

Press Trust of India | August 8, 2025 | 09:41 PM IST | 1 min read

विश्वविद्यालय ने विरूपण को रोकने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय 1,00,000 रुपए का बॉण्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

डीयू छात्र संघ चुनाव के समय छात्रों को शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। (इमेज-आधिकारिक वेबसाइट/डीयू)
डीयू छात्र संघ चुनाव के समय छात्रों को शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। (इमेज-आधिकारिक वेबसाइट/डीयू)

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU Election) से पहले सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नामांकन-पत्र दाखिल करने के दौरान 1 लाख रुपए का बॉण्ड भरना होगा। डीयू के कुलसचिव विकास गुप्ता द्वारा जारी दिशानिर्देशों का छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों को सख्ती से पालन करना होगा।

यह विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित है। विश्वविद्यालय ने विरूपण को रोकने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक लाख रुपये का बॉण्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

इसमें कहा गया है कि यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक विरूपण मानदंडों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। छात्रों को शुरू से ही सचेत करने के लिए विश्वविद्यालय ने दाखिले के समय रैगिंग-रोधी हलफनामे की तरह ही एक ‘‘विरूपण-रोधी हलफनामा’’ सौंपे जाने का प्रस्ताव किया था।

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दिशानिर्देश के अनुसार, कॉलेजों और विभागों को छात्र संघ चुनाव के समय छात्रों को परिसर में शिष्टाचार बनाए रखने को प्रोत्साहित करने के वास्ते जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कॉलेजों को छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए बहस के आयोजन को बढ़ावा देना चाहिए, जिन्हें संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि कॉलेजों को चुनाव संबंधी सामग्री लगाने के लिए निर्धारित दो स्थानों पर दीवारों का आकार बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर पोस्टर लगाने, दीवारों पर नारे लिखने, रैलियां करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और रोड शो पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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