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Delhi School Fee: दिल्ली के स्कूल एक साथ 2 या 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकते, शिक्षा निदेशालय का निर्देश

Press Trust of India | May 2, 2026 | 01:00 PM IST | 1 min read

निर्देश में कहा गया कि विद्यालयों को एक ही किश्त में एक कैलेंडर माह से अधिक की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान अनिवार्य, आवश्यक या बाध्यकारी नहीं करना चाहिए। यह निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।

डीओई ने दिल्ली के सभी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने शुल्क वसूलें। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
डीओई ने दिल्ली के सभी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने शुल्क वसूलें। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी निजी, गैर-सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने शुल्क वसूलें। निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीओई ने कहा कि अभिभावकों से मिली कई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूल उन्हें द्विमासिक, त्रैमासिक या अन्य अग्रिम आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

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